Hijab Controversy || हिजाब विवाद || कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

 

हिजाब विवाद || hijab Controversy || 



कर्नाटक के उडुपी शहर से शुरू हुए हिजाब विवाद के मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया । 

तीन जजों की बैठक ने फैसला लिया कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है ।



इसलिए हिसाब विवाद को अब आगे ना बढ़ाकर स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड अप्लाई करने की बात कही ।

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया । देखते हैं आगे , सुप्रीम कोर्ट का हिजाब विवाद को लेकर क्या फैसला आता है ।



हाईकोर्ट का फैसला आते ही राजनीतिक पार्टियों ने चुटकियां लेना शुरू कर दिया , भाजपा के विधायक हरीभूषण ठाकुर ने खुशी जताते हुए कहा कि “मजहबी कपड़े सड़क पर घूमने के लिए है ना कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी जगहों पर पहनने के लिए”

हिसाब विवाद पर बिहार के विधायक शकील अहमद खान का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि “लड़कियां अपना तन ढकने का प्रयास करें बीजेपी को यह पसंद नहीं , बीजेपी की वैचारिक शून्यता पर धिक्कार है । पूरे देश में औरतें घुंघट करती है , यह हमारी रीति रिवाज का हिस्सा है ।

हिजाब पर हमेशा की तरह इस बार भी एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि “यह फैसला हमारे संविधान में वर्णित आर्टिकल 15 की अवहेलना है यह हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखता है आगे उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपने पक्ष को रखते हुए संविधान एवं अपने पारंपरिक रीतियों का हवाला दिया ।


अब तक विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है ।

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धन्यवाद 


— विनय कुमार झा

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